रज्जाक अली को किया गया जिला बदर, 1 साल तक 9 जिले से रहना होगा बाहर


कोरबा। शांतिपूर्ण लोकसभा चुनाव के लिए प्रशासन पुलिस लगातार अपराधिक प्रवृत्ति के लोगों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। इसी कड़ी में शनिवार को रज्जाक अली उर्फ मुंडूल के खिलाफ जिला बदर की कार्रवाई की गई है।
करतला थाना अंतर्गत नोनबिर्रा निवासी रज्जाक अली उर्फ मुंडूल उम्र 50 वर्ष के खिलाफ पूर्व में कई मामले दर्ज है। पुलिस ने जिला दंडाधिकारी के न्यायालय में उसके खिलाफ जिला बदर के लिए प्रकरण प्रस्तुत किया था। शनिवार को कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी कोरबा अजीत वसंत ने आदेश जारी कर छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा-3 एवं 5 के तहत रज्जाक अली उर्फ मुंडूल को जिला बदर करने का आदेश जारी किया। जिसके तहत रज्जाक अली को 24 घंटे के अंदर कोरबा समेत समीपवर्ती जिला बिलासपुर, जांजगीर-चांपा, सक्ती, रायगढ़, सरगुजा, सूरजपुर, मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर, गौरला-पेण्ड्रा-मरवाही से 1 वर्ष की अवधि के लिए बाहर रहना होगा। बिना वैधानिक पूर्वानुमति लिए कोरबा समेत उक्त जिलों की सीमा में प्रवेश करने समेत आदेश का पूर्णत: पालन न किए जाने पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।
विधानसभा चुनाव भी लड़ चुके हैं रज्जाक
जिला बदर किए गए रज्जाक अली ने वर्ष 2018 में कोरबा विधानसभा क्षेत्र से विधायक का चुनाव लड़ा था। जिसमें वे हार गए थे। वर्ष 2023 में भी उन्होंने कोरबा विधानसभा क्षेत्र से नामांकन भरा था हालांकि बाद में कांग्रेस प्रत्याशी एवं तत्कालिन राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल के समर्थन में उन्होंने नाम वापसी ले लिया था। निर्वाचन विभाग के तब के अपराधिक रिकार्ड का जो ब्यौरा है उसमें आपराधिक धमकी के लिए सजा से संबंधित आरोप (आईपीसी धारा-506), अश्लील कृत्यों और गानों से संबंधित आरोप (आईपीसी धारा-294) व लोक सेवक को उसके कर्तव्य के निर्वहन से रोकने के लिए हमला या आपराधिक बल से संबंधित आरोप (आईपीसी धारा-353) का उल्लेख किया था।
