दशहरा और गरबा-डांडिया को लेकर प्रशासन का बड़ा फैसला, 20 अक्टूबर तक कोरबा शहर में भारी वाहनों की नो एंट्री
कोरबा। शहर में गरबा-डांडिया कार्यक्रमों और दशहरा पर्व के दौरान उमड़ने वाली भीड़ को देखते हुए जिला प्रशासन ने भारी वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी किया है। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी के अनुमोदन से जारी आदेश के अनुसार, 18 अक्टूबर से 20 अक्टूबर 2026 तक कोरबा शहर में भारी वाहनों की नो एंट्री सुबह 6 बजे से रात 2 बजे तक प्रभावी रहेगी।
पुलिस अधीक्षक कोरबा द्वारा भेजे गए प्रस्ताव के आधार पर यह निर्णय लिया गया है। 18 और 19 अक्टूबर को शहर के विभिन्न स्थानों पर गरबा-डांडिया कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। वहीं, 20 अक्टूबर को दशहरा पर्व के अवसर पर रावण दहन सहित विभिन्न धार्मिक आयोजनों में बड़ी संख्या में लोगों के शामिल होने की संभावना है। इन कार्यक्रमों के दौरान देर रात तक नागरिकों की आवाजाही बनी रहने की आशंका को देखते हुए प्रशासन ने यह कदम उठाया है।
आदेश में छत्तीसगढ़ मोटरयान नियमों के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लोक सुरक्षा की दृष्टि से यह व्यवस्था लागू की गई है। आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।
जिला प्रशासन ने संबंधित पुलिस एवं यातायात अधिकारियों, नगर निगम, परिवहन विभाग और अन्य संबंधित संस्थानों को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। एसईसीएल की कोरबा, गेवरा, कुसमुंडा और दीपका परियोजनाओं के साथ कोरबा पावर प्लांट तथा बालको प्रबंधन को भी आदेश की सूचना देकर आवश्यक कार्रवाई के लिए कहा गया है।


