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राताखार बायपास बना अवैध फ्यूल रिफलिंग पाइंट, गैर कानूनी होने के बाद भी टैंकरों से मालवाहकों में भरे जा रहे डीजल

नियम को दिखा रहे ठेंगा: लाइसेंस पेट्रोल पंप में ही रिफलिंग का, सड़क किनारे खुलेआम कारोबार, प्रतिदिन 5 टैंकर की खपत

खाद्य अधिकारी बोले: पंप से बाहर टैंकर से वाहनों में डीजल रिफलिंग नियम विरूद्ध, संलिप्त लोगों पर करेंगे कार्रवाई

कोरबा। मिडिल ईस्ट में जंग की वजह से शहर में डीजल की किल्लत होने लगी है। मंगलवार को कई पंप ड्राई हो गए। ऐसे में प्रशासन ने पेट्रोल पंप में सीधे वाहनों के टंकी में डीजल रिफलिंग करने का निर्देश दिया है। लेकिन दूसरी ओर शहर में नियमों को ठेंगा दिखाते हुए राताखार बायपास पर अवैध फ्यूल रिफलिंग पाइंट चलाया जा रहा है, जहां 24 घंटे टैंकरों से सीधे मालवाहकों में डीजल भरा जा रहा है। ऐसा करना न केवल असुरक्षित है बल्कि पेट्रोलियम नियम 2002 का उल्लंघन भी है। प्रतिदिन राताखार बायपास पर मुक्तिधाम से लेकर गौशाला के बीच 2 मॉडिफाई टैंकर (पिकअप) खड़े रहते हैं जो सुबह से लेकर रात तक राखड़ व कोयला परिवहन कर रहे करीब 200 वाहनों में फ्यूल रिफलिंग करते हैं। ऐसा आज से नहीं बल्कि करीब पखवाड़े भर से चल रहा है। लेकिन न तो प्रशासन कार्रवाई कर रही है और न ही पुलिस विभाग।

बॉयो डीजल व चोरी के डीजल खप रहे
जिले में एसईसीएल के खदानों से डीजल चोरी के मामले लगातार सामने आते हैं। ऐसे चोरी के डीजल इसी तरह के मॉडिफाई टैंकर के जरिए वाहनों में खपाए जाते हैं। पूर्व में खदान क्षेत्र में डीजल चोरी के मामले में ऐसे कई टैंकर पकड़े जा चुके हैं। वहीं पूर्व में बाहरी राज्यों से लाकर कम कीमत में बॉयो डीजल खपाने का मामला भी पकड़ में आ चुका है। ऐसे में राताखार बायपास पर खुलेआम व कम कीमत में डीजल रिफलिंग ऐसे संदेह को जन्म दे रही है। सवाल उठता है कि पुलिस की पेट्रोलिंग टीम की नजर भी ऐसे अवैध गतिविधियों पर नहीं पड़ती है।

बाजार दर से 10 रुपए कम में रिफलिंग
टैंकर से ट्रेलर में डीजल रिफलिंग कराने के बाद बालको की ओर जा रहे चालक ने रास्ते में रोककर पूछने पर नाम व फोटो नहीं छापने की शर्त पर बताया कि वाहन मालिक प्रतिदिन रास्ते में डीजल भराने के लिए रकम देते हैं। पेट्रोल पंप में पूरी कीमत ली जाती है जबकि राताखार बायपास पर खड़े टैंकर वाले बाजार दर से 10 रुपए कम लेते हैं। इसलिए वहां डीजल भराकर प्रतिदिन 400-500 रुपए अतिरिक्त बचा लेते हैं। इसलिए मार्ग पर चलने वाले ज्यादातर मालवाहक चालक टैंकर से डीजल भराते हैं।

सड़क पर रिफलिंग पूरी तरह अवैध
पेट्रोल डीलर एसोसिएशन के पदाधिकारियों के मुताबिक पेट्रोलियम नियम के अनुसार डीजल-पेट्रोल की रिफलिंग केवल अधिकृत पेट्रोल पंपों या विशेष रूप से डिजाइन किए गए सुरक्षित यार्डों में ही किया जा सकता है। इसके लिए पंप को एक्सप्लोसिव का लाइसेंस मिलता है, फायर सेफ्टी के पूरे मापक का पालन किया जाता है। सड़क पर टैंकर या अन्य माध्यम से वाहनों में फ्यूल रिफलिंग का काम पूरी तरह अवैध है। सड़क किनारे इस तरह का कार्य खतरनाक है, जहां छोटी सी चिंगारी भी बड़े विस्फोट का कारण बन सकती है।

पंप से बाहर फ्यूल रिफलिंग नियम विरूद्ध, करेंगे कार्रवाई
जिला खाद्य अधिकारी घनश्याम सिंह के मुताबिक रिटेल आऊटलेट वाले पेट्रोल पंप से सीधे वाहनों के टंकी में ही फ्यूल रिफलिंग करने का नियम है। अलग से टंकी या टैंकर में फ्यूल नहीं दिया जा सकता। सड़क किनारे टैंकर से यदि वाहनों में फ्यूल रिफलिंग की जा रही है तो वह नियम विरूद्ध है, अवैध रूप से संचालित है। आप के माध्यम से ये जानकारी मिली है, मामले में जांच कराकर कार्रवाई की जाएगी।

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