अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर अमृत सरोवर स्थलों पर होंगे योग कार्यक्रम

अमृत सरोवर संवाद एवं चौपाल पर चर्चा के माध्यम से विकसित भारत-जी राम जी अधिनियम की दी जाएगी जानकारी
कोरबा।महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के अंतर्गत जिले में निर्मित अमृत सरोवर स्थलों पर 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर विशेष योग एवं जनजागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। इन कार्यक्रमों का उद्देश्य ग्रामीणों को स्वस्थ जीवनशैली अपनाने के लिए प्रेरित करना, जल संरक्षण एवं पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाना तथा सामुदायिक सहभागिता को सशक्त बनाना है।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत दिनेश कुमार नाग ने जिले के सभी जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों एवं कार्यक्रम अधिकारियों को निर्देशित किया है कि अमृत सरोवर स्थलों पर सामूहिक योग कार्यक्रमों के साथ-साथ जनजागरूकता गतिविधियों का प्रभावी आयोजन सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि अमृत सरोवर केवल जल संरक्षण की संरचना नहीं, बल्कि पर्यावरणीय संवेदनशीलता और जनभागीदारी के सशक्त केंद्र के रूप में विकसित किए जा रहे हैं।
योग कार्यक्रमों में स्थानीय ग्रामीणों, स्कूली विद्यार्थियों, स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं, सेवा समूहों, पंचायत प्रतिनिधियों, युवा मंडलों तथा विभिन्न विभागों के अधिकारियों-कर्मचारी शामिल होंगे।कार्यक्रमों के माध्यम से नियमित योगाभ्यास के महत्व, स्वस्थ जीवनशैली, मानसिक एवं शारीरिक स्वास्थ्य के संरक्षण तथा प्रकृति के साथ संतुलित जीवन जीने का संदेश दिया जाएगा।
जनभागीदारी से जल सरंक्षण को मिलेगा बढ़ावा – अमृत सरोवर स्थलों पर आयोजित गतिविधियों के माध्यम से ग्रामीणों में जल संरक्षण संरचनाओं के प्रति अपनत्व एवं जिम्मेदारी की भावना विकसित की जाएगी। इससे अमृत सरोवरों एवं अन्य जल संरक्षण परिसंपत्तियों के दीर्घकालिक रखरखाव और संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा। कार्यक्रमों में अमृत सरोवर उपयोगकर्ता समूहों, स्वयं सहायता समूहों, स्वतंत्रता सेनानियों एवं उनके परिजनों, जनप्रतिनिधियों, शैक्षणिक संस्थानों तथा स्थानीय समुदाय की व्यापक सहभागिता सुनिश्चित की जाएगी।
चौपाल पर चर्चा में मिलेगी विकसित भारत-जी राम जी अधिनियम की जानकारी-
अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर सभी अमृत सरोवर स्थलों में “अमृत सरोवर संवाद” एवं “चौपाल पर चर्चा” कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जाएगा। इन विशेष जागरूकता सत्रों में ग्रामीणों एवं श्रमिकों को विकसित भारत-जी राम जी अधिनियम, 2025 के प्रमुख प्रावधानों एवं अधिकारों की जानकारी दी जाएगी, जो 01 जुलाई 2026 से प्रभावशील होगा।
कार्यक्रम के दौरान अधिनियम के अंतर्गत श्रमिकों को 125 दिवस के रोजगार की गारंटी, सामाजिक सुरक्षा, आजीविका संवर्धन एवं ग्रामीण विकास से संबंधित विभिन्न प्रावधानों की विस्तृत जानकारी दी जाएगी। इसके माध्यम से ग्रामीणों में नए कानून के प्रति जागरूकता बढ़ाने तथा उन्हें उपलब्ध अधिकारों एवं अवसरों से अवगत कराया जाएगा।


