Uncategorized

नया कानून: जिले में पहला एफआईआर रानी से मारपीट का, बालकोनगर थाना में दर्ज हुआ मामला

जिले के दूसरे सभी थाना में नहीं हुई नए कानून से कार्यवाही की बोहनी

कोरबा। सोमवार से नया कानून लागू हो गया, जिले में पहला खाता देर शाम बालकोनगर थाना में खुला। जहां रानी रिपोर्ट लिखाने पहुंची। जिसपर भारतीय न्याय संहिता की धारा 115, 296 के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध किया गया। बाकी सभी थानों में रिपोर्ट लिखाने प्राथी तो पहुंचे पर घटना दिनांक 30 जून या उससे पहले का होने से कार्यवाही नया कानून के दायरे से बाहर थे। दरअसल 1 जुलाई या इसके बाद होने वाले अपराध ही नया कानून के तहत कार्रवाई के दायरे में आएंगे। पूर्व के अपराध पर पूर्व के कानून के आधार पर ही कार्रवाई की जाएगी। इस कारण अन्य थानों में नया कानून के तहत एफआईआर के लिए इंतजार जारी रहा।

कोतवाली में 3 प्रतिबंधात्मक कार्रवाई
जिले में सिटी कोतवाली में नया धारा के तहत अपराधिक प्रकरण दर्ज तो नहीं हुए लेकिन दोपहर बाद सोमवार को सामने आए 3 प्रतिबंधात्मक मामले में धारा 155 की जगह बदले हुए धारा 174 बीएनएस के तहत कार्रवाई हुई। हालांकि दूसरे थानों में इसके लिए भी इंतजार चलता रहा।

थानों में आयोजित हुआ कार्यशाला
नया कानून के तहत सिटी कोतवाली, सिविल लाइन, बालकोनगर, दर्री समेत लगभग सभी थानों में नवीन कानून के संबंध में कार्यशाला का आयोजन हुआ। जिसमें नया कानून को दंड से न्याय की ओर बताया गया। सिटी कोतवाली में मुख्य अतिथि महापौर राजकिशोर प्रसाद, भाजपा नेता अशोक चावलानी, वार्ड पार्षद दिनेश सोनी समेत अन्य क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों के आतिथ्य में कार्यशाला का आयोजन हुआ। इस दौरान एसपी सिद्धार्थ तिवारी ने नया कानून के बारे में विस्तार से जानकारी दी। कोतवाली टीआई एमबी पटेल ने भी नए कानून से आमजन की सहूलियत बताई। बालकोनगर थाना में आयोजित संगोष्ठी में निगम के नेता प्रतिपक्ष हितानंद अग्रवाल ने नए कानून के संबंध में प्रकाश डाला।

filter: 0; fileterIntensity: 0.0; filterMask: 0; module: j;