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₹7 लाख लेकर मकान-जमीन का इकरारनामा, फिर दूसरे को बेच दी जमीन; रजगामार पुलिस ने आरोपी को रतनपुर से किया गिरफ्तार

कोरबा। चौकी रजगामार, थाना बालकोनगर पुलिस ने ₹7 लाख की धोखाधड़ी के मामले में फरार आरोपी हनुमान प्रसाद यादव पिता स्वर्गीय मुन्नीलाल यादव, उम्र 38 वर्ष, निवासी रजगामार को रतनपुर बस स्टैंड से गिरफ्तार किया है। आरोपी के विरुद्ध धारा 138 NI Act के तहत जारी तीन स्थायी वारंट भी लंबित थे।

पुलिस के अनुसार, शिकायतकर्ता सिकंदर ने चौकी रजगामार में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि हनुमान प्रसाद यादव एवं उसकी पत्नी अनीता यादव ने मकान, जमीन एवं मलबे की बिक्री के संबंध में 22 नवंबर 2023 को इकरारनामा किया था। इसके एवज में आरोपी पक्ष ने शिकायतकर्ता से ₹7 लाख की राशि प्राप्त की।

शिकायतकर्ता के अनुसार, राशि लेने के बाद न तो उसके पक्ष में संपत्ति की रजिस्ट्री कराई गई और न ही मलबा दिया गया। आरोप है कि इकरारनामा के बावजूद उक्त जमीन को किसी अन्य व्यक्ति को बेच दिया गया।

शिकायत के आधार पर चौकी रजगामार पुलिस ने अपराध क्रमांक 80/2026, धारा 420, 34 IPC के तहत अपराध दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू की। पुलिस टीम द्वारा आरोपी के संभावित ठिकानों पर लगातार पतासाजी की जा रही थी और मुखबिर तंत्र को सक्रिय किया गया था।

इसी दौरान 1 अक्टूबर 2026 को पुलिस को सूचना मिली कि आरोपी उत्तर प्रदेश से वापस आ रहा है। सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने रतनपुर बस स्टैंड में घेराबंदी कर आरोपी हनुमान प्रसाद यादव को बस से आते समय पकड़ लिया और गिरफ्तार कर लिया।

पुलिस के मुताबिक, आरोपी के विरुद्ध परक्राम्य लिखत अधिनियम (NI Act) की धारा 138 के तहत न्यायालय द्वारा जारी तीन स्थायी वारंट भी लंबित थे। ये वारंट वर्ष 2022 एवं 2024 के चेक बाउंस से संबंधित प्रकरणों में जारी किए गए थे। गिरफ्तारी के बाद इन वारंटों में भी नियमानुसार कार्रवाई की गई।

गिरफ्तार आरोपी को 2 अक्टूबर 2026 को न्यायालय के समक्ष पेश किया गया, जहां न्यायालय ने उसे 16 अक्टूबर 2026 तक न्यायिक रिमांड पर भेज दिया।

उक्त कार्रवाई में चौकी रजगामार प्रभारी उप निरीक्षक विनोद सिंह, प्रधान आरक्षक विनोद सिंह एवं प्रधान आरक्षक केरोबीन की विशेष भूमिका रही। कोरबा पुलिस द्वारा फरार आरोपियों एवं लंबे समय से लंबित स्थायी वारंटों की तामीली के लिए लगातार अभियान चलाया जा रहा है।

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